26,000 एसएससी नौकरियां रद्द करने के मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होगी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन के 26,000 नौकरियां रद्द करने के मामले की सुनवाई की तारीख की घोषणा की. इससे पहले दो दिन तक इस मामले की सुनवाई नहीं हुई थी. जस्टिस ऋषिकेष रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ गुरुवार, 5 सितंबर को लगभग 26,000 एसएससी नौकरियों को रद्द करने से संबंधित बहुप्रतीक्षित मामले की सुनवाई करने वाली थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की बीमारी के कारण उन्होंने बताया कि वह अजलास में शामिल नहीं हो सकेंगे. इसके चलते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में किसी मामले की सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद एक नोटिस जारी कर बताया गया कि नौकरी रद्द करने के मामले की सुनवाई मंगलवार 10 सितंबर को होगी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले अप्रैल में स्कूल सर्विस कमीशन 2016 की सभी नियुक्तियों को अवैध बताते हुए 25 हजार 753 नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया था. इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. योग्य उम्मीदवार मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर रख रहे हैं।
26,000 नौकरी रद्दीकरण मामलों की सुनवाई 10 सितंबर
