सुप्रीम कोर्ट ने कहा, POCSO मामले में पीड़ितों को बार-बार समन भेजना अनुचित है

शीर्ष अदालत के अनुसार, POCSO मामलों में नाबालिग पीड़ितों को एक से अधिक बार गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर बच्चे पहले से ही भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं. किसी भी कानूनी प्रक्रिया के दौरान बच्चों को आघात से बचाया जाना चाहिए। संयोग से, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के नयागढ़ में POCSO मामले में ओडिशा उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को अगवा कर उससे जबरन मंदिर में शादी की गई और शारीरिक संबंध बनाए गए. बाद में पुलिस की मदद से माता-पिता ने पीड़िता को बचाया. 2020 में, आरोपी पर भारतीय दंड संहिता, POCSO अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। विशेष अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी और POCSO अधिनियम की धारा 33(5) का हवाला दिया किसी भी बच्चे को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाना अनुचित है। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को यौन अपराधों से बचाने और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने में POCSO अधिनियम के महत्व पर जोर दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों के मानसिक कल्याण पर जोर दिया जाना चाहिए।

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