कोर्ट ने संजय राय के नार्को टेस्ट की इजाजत नहीं दी. आरजी टैक्स मामले में आरोपी संजय राय को शुक्रवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया. दोपहर 2:00 बजे तक उन्हें दोबारा कोर्ट से बाहर लाया गया. जज के चैंबर में जज के सामने संजय राय का बयान दर्ज किया गया, इस दौरान उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी. इसके बाद संजय के वकील संजय ने कोर्ट से सहमति नहीं जताई. वकील की ओर से यह भी बताया गया कि वह भी सहमति नहीं देना चाहते हैं. आपत्ति इस बात पर भी है कि सीबीआई विदेशी राज्यों में ले जाकर नशीले पदार्थों का परीक्षण कराना चाहती है. जज ने कहा, बिना सहमति के किसी का दवा परीक्षण नहीं किया जा सकता. यदि ऐसा किया जाता है तो उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसमें 2010 के कर्नाटक फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि किसी आरोपी की सहमति के बिना नार्को टेस्ट करना असंवैधानिक होगा। इसके तुरंत बाद कोर्ट ने नार्को टेस्ट की सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी.
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