Sanjay Singh : बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे संजय सिंह, इन शर्तों के साथ ६ महीने बाद जेल से रिहा हुए AAP सांसद

नई दिल्ली: AAP सांसद संजय सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली है। बुधवार को सिंह हॉस्टिपल से तिहाड़ जेल गए, वहां जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रात सवा आठ बजे के बाद जेल से रिहा हो गए। सिंह को यह बेल कुछ शर्तों के साथ दी गई है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट ने संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानत की ये शर्तें तय की। संजय सिंह के जमानती के तौर पर उनकी पत्नी ने २ लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरा। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे लेकिन इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।

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