26 हजार बेरोजगारों को अप्रैल माह का वेतन देगी राज्य सरकार, श्रम कानून में शिक्षा विभाग का फैसला

नौकरी गंवाने वाले 25 हजार 753 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को हाइकोर्ट के आदेश के अनुरूप अप्रैल माह का वेतन भुगतान किया जायेगा. शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक यह फैसला श्रम अधिनियम के तहत लिया गया है. इतना ही नहीं जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तब तक किसी की सैलरी नहीं रोकी जाएगी. राज्य पहले ही रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। शिक्षा विभाग के अलावा स्कूल सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी अलग-अलग मामले दायर किये हैं. नतीजतन, यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि चूंकि मामला लंबित है और उन सभी 25,753 ने पूरे अप्रैल महीने में काम किया है, इसलिए उन्हें भुगतान किया जाएगा। श्रम कानून के अनुसार, जो कोई काम करता है उसे उचित वेतन देना पड़ता है। उस कानून का पालन करते हुए राज्य ने बेरोजगारों को अप्रैल का वेतन देने का फैसला किया है.

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