दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत बढाने की अर्जी दाखिल की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने CJI के पास भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है. केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि सात दिनों की मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की अर्जी है, इस पर बुधवार को सुनवाई हो क्योंकि उनकी अंतरिम जमानत एक जून को खत्म हो रही है. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का और समय मांगा है. केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर एक हफ्ते की जमानत बढ़ाने की मांग की है. केजरीवाल ने कहा जांच पूरी होने के बाद वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे. साथ ही उन्होंने अर्जी में कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल परीक्षण अति आवश्यक है, ताकि उसके आगे जेल के दौरान किसी भी तरह की परेशानी और स्वास्थ्य और जीवन को किसी भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सके. दिल्ली सीएम ने कहा कि अपनी अंतरिम जमानत के दौरान, वह हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहे हैं और उपलब्ध हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में निर्धारित अंतरिम जमानत की शर्तों का भी पालन किया है. मैक्स अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने 25 मई, 2024 को अपीलकर्ता की घर पर विस्तृत नैदानिक जांच के बाद कई परीक्षणों का निर्देश दिया, जिनमें पूरे शरीर की पीईटी-सीटी जैसे परीक्षण शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं. किसी भी घातक बीमारी का निदान और होल्टर मॉनिटर टेस्ट, जहां अपीलकर्ता को अपने हृदय की कार्यप्रणाली में किसी भी अनियमितता की पहचान करने के लिए अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान कुछ दिनों के लिए होल्टर मॉनिटर पहनने की आवश्यकता होगी. दिल्ली सीएम के ये परीक्षण एक विशेष क्रम में किए जाने हैं और इन्हें पूरा करने में लगभग 5-7 दिनों की आवश्यकता होती है. जिस दिन दिल्ली में आम चुनाव संपन्न हुए, अपीलकर्ता को एक सप्ताह के लिए प्रचार के लिए पंजाब जाना पड़ा, जहां अपीलकर्ता की पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है. 13 सीटें और जिसके लिए 01.06.2024 को मतदान होना है, 2 जून को सीएम अरविंद को सरेंडर करना है.
Related Posts
14 साल पहले दिए गए भाषण को लेकर मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ UAPA केस, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी इजाजत
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी। अरुंधति रॉय के साथ-साथ कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन को भी 2010 में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण […]