बेंगलुरु की अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

बेंगलुरु की एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। POCSO मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है. कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि जांच के चलते उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. संयोग से, मार्च की शुरुआत में बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में 17 वर्षीय नाबालिग और उसकी मां की शिकायत के आधार पर 85 वर्षीय येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में घटना की जांच के लिए ‘एसआईटी’ का गठन किया गया. कर्नाटक के गृह मंत्री ने गुरुवार को कहा, ”येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.” सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम घटना की जांच कर रही है. जरूरत पड़ी तो आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे. येदियुरप्पा फिलहाल बेंगलुरु में नहीं हैं. बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में हैं और वापस जाकर जांच प्रक्रिया में शामिल होंगे। इससे पहले सीआईडी ​​ने पूर्व मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था. हालाँकि, उन्होंने जांचकर्ताओं का सामना नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पहले ही कर्नाटक कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे चुके हैं.

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