चेन्नई में राज्यसभा सांसद की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति के ऊपर अपनी BMW कार चढ़ा दी। इससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद सांसद की बेटी को थाने से ही जमानत दे दी गई। घटना सोमवार रात (17 जून) की है। आरोपी की पहचान YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद बीडा मस्तान राव की बेटी माधुरी के रूप में की गई है। मृतक की पहचान 24 साल के सूर्या के रूप में हुई है। वह पेंटिग का काम करता था। उसकी आठ महीने पहले ही शादी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के वक्त माधुरी नशे में थी। वह कार चला रही थी। उसकी एक महिला दोस्त भी कार में मौजूद थी। चेन्नई के बेसेंट नगर में आरोपी ने फुटपाथ पर सो रहे युवक पर कार चढ़ा दी। एक्सीडेंट के बाद माधुरी मौके से भाग गई, जबकि उसकी दोस्त कार से उतरकर हादसे के बाद इकट्ठा हुए लोगों से बहस करने लगी। कुछ देर बाद वह भी चली गई। भीड़ में से कुछ लोग घायल युवक को अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जब CCTV फुटेज की जांच की, तो पता चला कि कार BMR (बीडा मस्तान राव) ग्रुप की है और पुडुचेरी में रजिस्टर्ड है। इसके बाद पुलिस ने माधुरी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थाने से ही उन्हें जमानत मिल गई। मृतक के रिश्तेदार और कॉलोनी के लोगों ने जे-5 शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में जमा होकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चेन्नई पुलिस के अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि घटना के एक वीडियो सामने आया है, जिसमें माधुरी की दोस्त मौके पर जमा लोगों के साथ बहस करती दिख रही है। उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि उन्होंने युवक को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई है। पुलिस ने सांसद की बेटी और उसके दोस्त को उसी मोबाइल नंबर के जरिए ट्रैक किया, जिससे उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया था। बीडा मस्तान राव आंध्र प्रदेश के नेता और बड़े बिजनेसमैन हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबकि, वे 165 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। बीडा मस्तान की कंपनी BMR ग्रुप सी-फूड इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम है। बीडा मस्तान राव 2009 से 2019 तक TDP में रहे। इस दौरान 2009 से 2014 तक आंध्र प्रदेश के कवाली सीट से विधायक रहे। उन्होंने 2019 में YSRCP जॉइन की। वे 2022 में YSRCP से राज्यसभा सांसद बने। चेन्नई से पहले पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई को एक नाबालिग ने अपनी लग्जरी पोर्श कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो IT इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। दोनों युवक-युवती मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में नौकरी करते थे। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। उसे हिरासत में लिया गया, लेकिन जुवेनाइल बोर्ड ने उसे 15 घंटे बाद ही जमानत दे दी थी। जमानत की शर्तों के तहत उसे सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ दिन काम करने और 7,500 रुपए के दो बेल बॉन्ड भरने को कहा गया था। फिलहाल, आरोपी 25 जून तक ऑब्जर्वेशन होम रिमांड पर है।
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