दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल केस में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही? दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से पूछा कि उन्होंने जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट का रुख क्यों किया, जबकि उनके पास सेशन कोर्ट में इसके लिए अर्जी देने की रेमेडी उपलब्ध थी। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम फैसले है जो हमें सीधे यहां आने का अधिकार देते हैं। हमारे ऊपर ट्रीपल टेस्ट की शर्तें लागू नहीं होती हैं। न कोई फरार होने का खतरा है। इस बात पर भी गौर किया जाए कि केस दर्ज होने के दो साल बाद गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि वे सीधे यहां नहीं आ सकते। हमने चार चार्जशीट दाखिल की हैं।
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