सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, राज्य SC-ST को ‘उप-वर्गीकृत’ कर सकते हैं

राज्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के भीतर वर्गीकरण या ‘उप-वर्गीकरण’ भी कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संवैधानिक पीठ ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया. माना जा रहा है कि यह फैसला देश में सामाजिक समानता लाने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने 6-1 के अंतर से इस फैसले के पक्ष में अपनी राय दी. इससे पहले ईवी चिन्निया के फैसले में, राज्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण नहीं कर सकते। हालांकि, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले को खारिज कर दिया। इसी बीच इस बेंच की जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया.इससे पहले 2005 में चिन्निया ने अनुसूचित जाति और जनजाति के उप-वर्गीकरण को लेकर आंध्र सरकार के खिलाफ मामला दायर किया था। उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार, अनुसूचित जाति एक संगठित समूह है और इसलिए इसे वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज 19 साल पुराने फैसले को खारिज कर दिया। पीठ में जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा, ‘संपूर्ण अनुसूचित जाति एक समरूप वर्ग समूह नहीं है. इन परिस्थितियों में अनुसूचित जाति की उप-श्रेणी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। साथ ही यह उपधारा संविधान के अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करती है। इस बीच, संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी राष्ट्र को उप-वर्गीकृत करने से रोकता हो।’ हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, इस बीच, उचित जानकारी के आधार पर उप-वर्गीकरण किया जाना चाहिए। राज्य अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकते।

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