शादी का वादा कर सहवास करने के मामले में तमलुक के बीजेपी नेता देवकुमार दास को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. न्यायमूर्ति सुगत मजूमदार की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ ने गुरुवार को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह जांच में सहयोग करेंगे। 19 मार्च को तमलुक थाने की पुलिस ने देवकुमार के खिलाफ नौकरी और शादी का वादा कर स्थानीय बीजेपी नेता के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी. लेकिन, तभी से आरोपी बीजेपी नेता फरार चल रहा था. बाद में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बीजेपी नेता का आरोप है कि देवकमल उनके साथ काफी समय से रिलेशनशिप में थे. कई बार वे एक साथ कई जगहों पर गये. देवकमल ने उन्हें बीजेपी में बड़ा पद देने का भी वादा किया. पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं होने के कारण उसने देवकमल के साथ रहने का वादा किया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर में जहां वह रह रही थीं, वहां देवकमल ने उनके साथ संबंध बनाए. फिर 14 फरवरी को देवकमल और उसके कुछ दोस्तों ने नेता का फोन जबरन छीन लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि फोन से उनकी और देवकमल की साथ की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी गईं. बीजेपी नेता ने यहां तक आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई. इसके बाद पीड़ित बीजेपी नेता ने तमलुक थाने जाकर देवकमल के नाम से लिखित शिकायत दर्ज करायी. घटना के बाद से बीजेपी नेता देवकुमार दास फरार थे बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी जस्टिस सुगत मजूमदार की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ ने जांच में सहयोग की शर्त पर जमानत दी.
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