घाटकोपर होर्डिंग घटना में होर्डिंग लगाने वाला व्यवसायी उदयपुर से गिरफ्तार

व्यवसायी भावेश भिंडे को आज राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया. 14 मई को मुंबई में आए धूल भरे तूफान में उनकी कंपनी द्वारा लगाए गए बिलबोर्ड के गिरने के बाद भावेश भिंडे के खिलाफ जुर्माना लगाया गया था. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 74 अन्य लोग घायल हो गए थे. घटना के बाद से ही एफआईआर में वांछित आरोपी भावेश भिंडे फरार चल रहा था. उसके खिलाफ पहले से ही 20 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें बलात्कार का एक मामला भी शामिल है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि सरकार घायलों की चिकित्सा लागत वहन करेगी और दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे के रूप में ₹ 5 लाख देगी. घाटकोपर होर्डिंग घटना के बाद, बीएमसी ने घोषणा की थी कि इस समय मुंबई में किसी भी नए होर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी; चाहे विज्ञापन बोर्ड किसी भी सरकारी या निजी परिसर में हो. इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. यह महत्वपूर्ण निर्णय बीएमसी आयुक्त और प्रशासक भूषण गगरानी ने बीएमसी मुख्यालय में कई एजेंसियों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया. नगर निगम प्रशासन ने इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन को घाटकोपर में अवैध आकार के होर्डिंग हटाने का आदेश दिया है.

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