CBI ने कोर्ट को बताया कि RG KAR मामले में डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं है

मंगलवार को सियालदह कोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि Rg Kar मामले में हत्या और रेप के मामले में अब तक सामूहिक दुष्कर्म के कोई सबूत नहीं मिले हैं. अभी तक एक व्यक्ति (आरोपी संजय राय) के खिलाफ रेप के सबूत मिले हैं, गैंग रेप की कोई जानकारी नहीं मिली है. आज की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सीबीआई के वकील से पूछा, “क्या आपके पास यह दिखाने के लिए कोई सबूत है कि जिन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, वे ताला पुलिस स्टेशन के ओसी अभिजीत मंडल और आरजी कर मेडिकल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष थे…” हत्या और बलात्कार में शामिल?” जुड़े? तब सीबीआई के वकील ने जवाब दिया, अभी तक इसका पता नहीं चला है. लेकिन, उन्होंने साजिश रची. सीबीआई ने दावा किया है कि पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल ने 9 अगस्त को संदिग्ध मोबाइल फोन पर बात की थी, जिस दिन आरजी टैक्स मामले में छात्र डॉक्टर की मौत हुई थी। सीबीआई ने ताला पुलिस स्टेशन के ओसी अभिजीत मंडल और डॉ. संदीप घोष के खिलाफ एक के बाद एक दावा करते हुए साजिश के विस्फोटक आरोप दर्ज किए हैं। सीबीआई के सनसनीखेज दावे के साथ ही कथित ओसी की साजिश का एक मकसद आरोपी संजय राय को ठिकाने लगाना भी था. वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी तक कोई सीधा कनेक्शन उपलब्ध नहीं है. लेकिन, इस घटना के बाद उन्होंने साजिश रची. एफआईआर में देरी हुई है.और इसलिए सीबीआई ने दोनों को रिमांड पर लेने का अनुरोध किया. संयोग से, आरोपी संजय राय को घटना के 8 घंटे के भीतर कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

मंगलवार को भी जब डॉ. संदीप घोष और अभिजीत मंडल को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो आम लोग कोर्ट के बाहर जमा हो गये और विरोध प्रदर्शन करने लगे. हालांकि पुलिस की कड़ी सुरक्षा के कारण कोई घटना नहीं घटी.

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