पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता देना शुरू

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता देना शुरू किया। गृह मंत्रालय के मुताबिक, नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 के तहत नागरिकता प्रमाण-पत्र देने की प्रक्रिया अब पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू हो गई है। यहां राज्य से आए आवेदनों के पहले सेट को आज पश्चिम बंगाल की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। इसी तरह हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों की अधिकार प्राप्त समितियों ने भी नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 के तहत अपने-अपने राज्यों में आवेदकों के पहले सेट को आज नागरिकता प्रदान की है। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने पहली बार भारतीय नागरिकता प्रदान की थी। इन आवेदकों को 15 मई को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा था। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 11 मार्च को देश में लागू हो गया था। कानून को लेकर चार साल बाद नियम अधिसूचित किए गए थे। इससे पहले नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। 

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