2013 में हुई दाभोलकर हत्या मामले में 10 मई को अंतिम फैसला सुनाएगी विशेष अदालत

सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में पुणे की एक विशेष अदालत 10 मई को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। विशेष लोक अभियोजक प्रकाश सूर्यवंशी ने गुरवार को यह जानकारी दी। दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब वह ओंकारेश्वर पुल पर सुबह की सैर पर निकले थे। विशेष लोक अभियोजक सूर्यवंशी ने कहा, आज की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश ए ए जाधव ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 10 मई की तारीख तय की है। हत्या के मामले की जांच पुणे पुलिस ने शुरू की थी। लेकिन 2014 में इस मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन आंदुरे और शरद कालस्कर को गिरफ्तार किया था। तावड़े कथित तौर पर सनातन संस्था से जुड़ा था। जबकि आंदुरे और कालस्कर कथित तौर पर शूटर थे। सीबीआई इन तीनों के अलावा वकील संजीव पुनालेकर और उनके सहायक विक्रम भावे के खिलाफ 2019 में आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत भी आरोप लगाए थे। तावड़े, आंदुरे और कालस्कर जेल में हैं। जबकि पुनालेकर और भावे जमानत पर बाहर हैं। 

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