दिल्ली जल संकट पर हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने

दिल्ली सरकार ने राज्य में जलसंकट के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वह हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश को एक महीने एक्स्ट्रा पानी देने का निर्देश दे। कोर्ट ने 6 जून को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिमाचल को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वह अपस्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़े। वहीं, हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि जब पानी हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा जाए तो हरियाणा वजीराबाद तक पानी पहुंचाने में मदद करे, ताकि बिना किसी बाधा के दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सके। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पानी की बर्बादी रोकने कहा है। जस्टिस पी के मिश्रा और के वी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने 7 जून से ही पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा- पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, न ही कोई राजनीति होनी चाहिए। कोर्ट ने सभी पक्षों से सोमवार 10 जून तक इस मामले पर रिपोर्ट सौंपने कहा है। दिल्ली सरकार ने जल सकंट पर 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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