कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, ”बीजेपी नेता गंगाधर के खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं”

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश से संदेशखाली के बीजेपी नेता को राहत. न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने एक मौखिक आदेश में कहा, फिलहाल गंगाधर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। भाजपा नेता गंगाधर कयाल ने संदेशखाली के बारे में फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था। कथित तौर पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो बनाए गए और सोशल मीडिया पर फैलाए गए. बीजेपी नेताओं के मुताबिक ऐसे वीडियो की वजह से संदेशखाली फिर से बेचैन हो रहा है. परिणामस्वरूप गंगाधर कोयल असुरक्षा का शिकार हो रहे हैं। इसके चलते गंगाधर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एफआईआर खारिज कराई और कोर्ट जाकर सुरक्षा की मांग की। उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की.

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