मुंबई के चेंबूर कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ कुछ कॉलेज छात्र हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका खारिज करते हुए कहा, ”हमें इस फैसले में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं है.” नए शैक्षणिक वर्ष में, कॉलेज के ड्रेस कोड में कहा गया है कि बुर्का, नकाब, हिजाब, या कोई भी धार्मिक पहचान चिह्न जैसे बैज, टोपी या स्टोल कॉलेज के अंदर नहीं पहना जा सकता है। लड़कों के लिए केवल फुल या हाफ शर्ट और ट्राउजर ही निर्धारित हैं। कॉलेज कैंपस में लड़कियां इंडियन या वेस्टर्न कोई भी ड्रेस पहन सकती हैं। छात्रों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की।बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को चेंबूर में आचार्य और मराठी कॉलेज के नौ छात्रों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। कॉलेज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अनिल अंतूरकर ने कहा कि अगर कल कोई छात्र पूर्ण भगवा पोशाक पहनकर आएगा तो कॉलेज उसका भी विरोध करेगा।
मुंबई के कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले पर हाईकोर्ट दखल देने को तैयार नहीं है
