बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे पोर्शे हादसे के नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी

यह घटना 19 मई को महाराष्ट्र के पुणे के कल्याणीनगर में हुई थी। 17 साल के नाबालिग पर उस दिन शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप था. कथित तौर पर घटना के वक्त वह शानदार पॉर्श कार चला रहे थे. और उसी हालत में गाड़ी चलाते समय उसने एक बाइक को टक्कर मार दी. बाइक पर दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सवार थे. पोर्शे की चपेट में आने से उन 2 इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। उस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग को संप्रेक्षण गृह से रिहा करने का आदेश देते हुए कहा, ”हम याचिका स्वीकार करते हैं और उसे (नाबालिग) रिहा करने का निर्देश देते हैं. इस मामले में नाबालिग (बीएसीसीएल कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा) याचिकाकर्ता (माता-पिता) की देखभाल और हिरासत में होगा।

error: Content is protected !!