टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार दोषियों को दी गई जमानत के खिलाफ मृतका की मां माधवी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल की पीठ उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा को निलंबित कर दिया था। दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित होने तक सभी को जमानत दे दी। सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की शीर्ष अदालत की पीठ सुनवाई कर सकती है। उल्लेखनीय है कि एक समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 को तड़के दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी कार में काम से घर लौट रही थीं। मालूम हो कि दोषियों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि दोषी 14 साल से हिरासत में हैं। विशेष अदालत ने 26 नवंबर, 2023 को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और धारा 3(1)(i) के तहत दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में दोषियों की जमानत के आदेश को दी चुनौती, मां पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट
