राज्यपाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में मामले का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है. राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम और स्नेहामाई कृष्णा की शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी। राजभवन ने बताया कि राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने MUDA भूमि आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है। इस बीच राजभवन से टीजे अब्राहम और स्नेहामाई कृष्णा को दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मिलने के लिए फिर बुलाया गया है. पिछले 26 जुलाई को टीजे अब्राहम ने राज्यपाल से अपील कर मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत मांगी थी. इसी आधार पर राज्यपाल ने पहले मुख्यमंत्री को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। राज्यपाल के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 के तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामले की मंजूरी के अनुरोध के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की एक प्रति राज्यपाल सचिवालय द्वारा सूचित की जाती है। याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराध के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218। पिछले 26 जुलाई को टीजे अब्राहम ने राज्यपाल से अपील कर मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत मांगी थी. इसी आधार पर राज्यपाल ने पहले इस संबंध में मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। राज्यपाल के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 के तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामले की मंजूरी के अनुरोध के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की एक प्रति राज्यपाल सचिवालय द्वारा सूचित की जाती है। याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराध के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218।

error: Content is protected !!