भारतीय दंड संहिता के तहत दिल्ली में केस, देश में नया कानून लागू

देश में आज से तीन आपराधिक कानून लागू हो गए हैं उनमें से एक है ‘भारतीय न्याय अधिनियम 2023’ सोमवार को कानून लागू होने के बाद इस कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है एक फेरीवाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर के मुताबिक आरोपी पंकज कुमार है वह बिहार के बराह का रहने वाला है. वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे कारोबार करता है उन पर सड़क जाम कर कारोबार करने का आरोप लगाया गया है विक्रेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एफआईआर में बताया कि आरोपी मुख्य सड़क के पास ढकेल पर तंबाकू और पानी बेच रहा था। उनके व्यवसाय के परिणामस्वरूप, दैनिक यात्रियों को परेशानी हो रही थी। इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी को अपना पुशर वहां से हटाने के लिए कहा हालांकि, आरोप है कि उसने पुलिस की बातों पर ध्यान दिये बगैर सड़क जाम कर अपना कारोबार जारी रखा. गौरतलब है कि सोमवार यानी 1 जुलाई से देश में भारतीय दंड संहिता की जगह तीन आपराधिक कानून ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023’ और ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023’ लागू हो गए हैं. कोड (आईपीसी)। ‘भारतीय न्याय संहिता’ के अंतर्गत 358 धाराएँ हैं (IPC की 511 धाराओं के स्थान पर)। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा शुरू की गई और पिछले अधिनियम की 19 धाराओं को निरस्त या हटा दिया गया।

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