RG KAR: ‘पीड़ित का नाम और तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाएं’, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

शुरुआत में पीड़ित का नाम उजागर न करने की चेतावनी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वे मृत डॉक्टर की तस्वीर, उसके नाम और अन्य विवरण प्रकाशित न करें। डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह आदेश जारी किया. क्योंकि दो वकीलों ने शिकायत की थी कि मृतक का नाम कहीं प्रकाशित किया जा रहा है.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हम निर्देश देते हैं कि मृतक का नाम प्रकाशित नहीं किया जा सकता। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मृतक की तस्वीरें हटाई जानी चाहिए।’इस बीच वकीलों ने शिकायत की कि मृतक की तस्वीर सोशल मीडिया पर घूम रही है. यह निपुण सक्सेना फैसले का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक की तस्वीर प्रकाशित नहीं की जा सकती. पूछा गया कि भारतीय नांग संहिता ने इस बारे में क्या कहा है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सभी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मृतक का नाम हटा देना चाहिए.

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