‘सुप्रीम कोर्ट’ ने राज्य में उपाचार्य की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी बनाने का दिया आदेश, दी डेडलाइन

पश्चिम बंगाल में उपाचार्य की नियुक्ति की गड़बड़ी दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कदम. सुप्रीम कोर्ट ने सर्च कमेटी बनाने का आदेश दिया. पूर्व न्यायाधीश यूयू ललित को अध्यक्ष बनने का निर्देश दिया गया है। यह प्रक्रिया अगले 2 सप्ताह के भीतर शुरू कर दी जानी चाहिए. सरकार को तीन महीने के अंदर विज्ञापन देकर प्रक्रिया पूरी करनी है. ब्रत्य बसु इस निर्देश से खुश हैं. उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, “लोकतंत्र जीत गया।” सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूर्व जस्टिस यूयू ललित को चेयरमैन बनाया जाना चाहिए. आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष समिति में विभिन्न विशेषज्ञों के साथ-साथ चार अन्य विशेषज्ञों को भी समिति में रख सकते हैं। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक साथ समितियां बनाई जा सकती हैं। अध्यक्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए अलग-अलग खोज समितियाँ भी बना सकता है। समिति प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन के लिए तीन नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी। उन तीनों के नाम मुख्यमंत्री के पास जायेंगे. वहां से मुख्यमंत्री ‘वरीयता क्रम’ का चयन करेंगे. इसके बाद सूची राज्यपाल के पास जायेगी. यह प्रक्रिया अगले 2 सप्ताह के भीतर शुरू कर दी जानी चाहिए. सरकार को 3 महीने के अंदर विज्ञापन देकर प्रक्रिया पूरी करनी है. विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया का खर्च राज्य वहन करेगा.

error: Content is protected !!