दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी। अरुंधति रॉय के साथ-साथ कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन को भी 2010 में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए यूएपीए अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की छुट्टी दे दी गई है। सुशील पंडित नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 2010 में दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी. मालूम हो कि उन्हीं के आधार पर यह कदम उठाया गया है. पूरे देश में बीजेपी को एक भी बहुमत नहीं मिला. साथी दलों के साथ एनडीए की सरकार बनी. लेकिन इस स्थिति में भी अरुंधति रॉय के ख़िलाफ़ आतंकवाद दमन अधिनियम के तहत मामला चलाने की इजाज़त दे दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस लेखक के खिलाफ बेहद सख्त यूएपीए यानी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज करने की इजाजत दे दी. भारत की मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर विवादित बयान देने के मामले में केस दर्ज करने की इजाजत मिल गई है. उन पर 14 साल पहले कश्मीर मुद्दे पर ‘भड़काऊ’ बयान देने का आरोप है.